मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना


Organization:- उद्योग विभाग बिहार सरकार


Name of Scheme:- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना

प्रमुख बिंदु

सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 7 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है


स्वीकृत राशि का 50% अधिकतम 500000 (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा


चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25000 की व्यवस्था


इस योजना के अंतर्गत केवल नये उद्योंगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निति 2016 का लाभ भी देय होगा

संपर्क करें 

Address:- उद्योग विभाग विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना


Number:- 1800 345 6214 (प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वाह्न 5 बजे अपराह्न तक संपर्क किया जा सकता है I)


Email:- dir-td.ind-bih@nic.in

नोट:-

1. स्वीकृत राशि अधिकतम दो किस्तों में भुगतान किया जायेगा I 

2. योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जायेगा I

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